PF में फॉर्म 15G/15H कब और क्यों लगाते है ?
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PF में फॉर्म 15G/15H कब और क्यों लगाते है ? दोस्तों जब आप अपना PF Withdrawal करते है तो आपको फॉर्म 15G और 15H अपलोड करने का विकल्प आता होगा तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि फॉर्म 15G/15H कब और क्यों लगाते है । क्या होता है फॉर्म 15G और 15H ? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A के तहत, बैंक एक वर्ष में रु. 40,000 से अधिक ब्याज के माध्यम से व्यक्ति की आय होने पर TDS काटते हैं (रु. 50,000 सीनियर सिटीज़न के लिए), सभी ब्रांच में रखे गए डिपॉजिट पर ब्याज़ को एकत्रित करके गणना की जाती है. हालांकि, अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप फॉर्म 15G या 15H बैंक को सबमिट कर सकते हैं और TDS कटौती की छूट का अनुरोध कर सकते हैं. PF में फॉर्म 15G क्या है, और इसे कैसे भरें? 15G/15H PF द्वारा अर्जित आए TDS कटौती से बचाने के लिए भरा जाता है अगर आप इस फार्म को नहीं भरेंगे तो आपकी ब्याज़ से हुई इनकम पर TDS कट सकता है। 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्ति उन्हें फॉर्म 15H भरना होता तथा 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को फार्म 15G भरना होता है PF में फॉर्म 15G/15H भरने के नियम क्या हैं? PF नियमों के मुता...