PF Claim reject due to NON EPS MEMBER WAGES MORE THAN 15000 / FATHERs NAME DIFFERS
आज के इस ब्लॉग आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने EPFO पोर्टल पर PF Transfer या PF Withdrawal या PF withdrawal के लिए फॉर्म सबमिट किया था और आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और कुछ इस तरह का Reason आता है ।
1. NON EPS MEMBER. WAGES MORE THAN 15000/
2. FATHER'S NAME DIFFERS
तो इसके लिए आपको ये समझना होगा EPS क्या होता है और इसका मेम्बर कौन बन सकता है ।
EPS Member
EPS यानी Employee Pension Scheme ये स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है ₹15000 या 15000 से कम वेतन मिलता है । EPFO का ये नियम है ऐसे कर्म चारी जिनकी 15000 या उससे कम वेतन है तो नियोक्ता (Employer) का ये दायित्व की वो हर माह कर्मचारी के वेतन से EPS में भी पैसे डालें ।
Non- EPS MEMBER
ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन 15000 से अधिक है तो वह EPS स्कीम के लिए पात्र नहीं है और नियोक्ता द्वारा उनका EPS PF खाते में जमा नहीं होना चाहिए।
तो आपका PF इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि आपका वेतन ₹15000 से ज़्यादा है फिर आपके नियोक्ता या कंपनी ने PF खाते में आपका EPS जमा कर दिया है जिसकी कारण आपका PF रिजेक्ट हुआ है ।
ऐसी स्तिथि में आप अपने PF खाते में PF Transfer या Withdrwal नहीं कर सकते है। जब तक आपका नियोक्ता या कंपनी इस मैं करेक्शन ना करा दे।
करेक्शन कराने के लिए आपको अपनी कंपनी को एक पत्र लिखना होगा । यह पत्र आप अपनी कंपनी को ईमेल पोस्ट के से भेज सकते है या फिर डायरेक्ट ऑफ़िस में जमा करके आ सकते है।
पत्र आपको कुछ इस तरह से लिखना है ।
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