15 साल पुराना PF कैसे निकलें | 2014 से पहले का PF का पैसा कैसे निकलें ?

 

दोस्तों अगर आपका 10 या 15 साल पुराना PF अकाउंट है और आप पहले कभी किसी कंपनी में जॉब करते थे लेकिन आपको जॉब छोड़े हुए 10 या 15 साल हो गए है और आपकी PF में जमा राशि आपने अभी तक नहीं निकली तो आज के इस ब्लॉग में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा की आप अपना 10 या 15 पुराना PF का पैसा कैसे निकाल सकते है ।

हमारे यू ट्यूब चैनल पर इसकी पूरी वीडियो भी देख सकते है।👇https://youtu.be/Vdae3YutoXE?si=6YvoYfhM9V6HDYBs


सबसे पहले तो आपको ये बता देते 2014 से पहले UAN नंबर नहीं हुआ करता था सिर्फ PF नंबर हुआ करता था लेकिन 2014 में EPFO ने ऑनलाइन सेवाओं के लिए UAN नंबर कि सुविधा लॉन्च कि जिसके ज़रिए लॉगिन करके आप अपना बैलेंस चैक, PF ट्रांसफर, सर्विस हिस्ट्री, आदि चैक कर सकते है 


दूसरी बात ये है कि अगर आपका PF तीन साल तक इनैक्टिव रहता है और उसमें कोई लेनदेन नहीं होता है तो आपका PF खाता इनैक्टिव मान लिए जाता है जब पीएफ खाते में तीन साल तक कोई योगदान नहीं किया जाए, तो उसे एक निष्क्रिय खाता माना जाता है। इस समय कर्मचारी की 58 वर्ष की आयु तक ब्याज दिया जाता है। आप इस आयु तक पहुंच जाएंगे, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा। 

इन दो बातों से ये साफ हो जाता है कि आप अब आप अपना पैसा ऑनलाइन PF पोर्टल से नहीं निकाल सकते लेकिन कुछ तरीके है जिसके ज़रिए आप अपना PF का पुराना पैसा ब्याज सहित निकाल सकते है ।


1. सबसे पहले आपको ये पता करना होगा की आप आप जिस कम्पनी में काम करते थे उसका PF ऑफिस क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप ऑनलाइन PF पोर्टल पर अपनी कम्पनी का PF ऑफिस पता कर सकते है , इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते है कि आप अपना PF का ऑफिस कैसे पता कर सकते है।👇👇

https://youtu.be/GFE-rKAumTE?si=Yj1HNMHA-VLI7viJ


2. जब आपको अपना PF ऑफिस पता चल जाएगा अपनी पीएफ राशि निकालने के लिए, आप EPFO ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार और गैर-आधार। आधार फॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा।
पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी। हालाँकि, अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को सबमिट कराना होता है।


3. आवश्यक दस्तावेज़ —
  • कंपोजिट क्लेम फॉर्म (नियोक्ता द्वारा सत्यापित)
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • कैंसल चैक और बैंक पास्बुक का फ्रंट पेज (जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड हो)
  • फॉर्म 15G/15H ( अगर लागू हो )



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